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Gonda News: दो बालिकाओं के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपी दोषमुक्त

Wed, 23 Jul 2025 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 23 Jul 2025 12:01 AM IST
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Two accused acquitted in kidnapping and gang rape of two girls
गोंडा। दो बालिकाओं के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया। झूठा केस दर्ज कराने और अदालत में झूठी गवाही देने के मामले में वादी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
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खोड़ारे के एक गांव निवासी संतोष मोदनवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि 24 अगस्त 2024 को उसकी 13 वर्ष की बेटी अपनी 16 वर्ष की सहेली के साथ स्कूल गई थी। स्कूल के बाहर ही दो युवकों ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दोनों बालिकाओं का अपहरण कर लिया। खोजबीन के दौरान कुबरी जंगल हथियागढ़ पेट्रोल पंप के पास आरोपियों के साथ दोनों बालिकाएं मिली थीं। बालिकाओं ने बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है।
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विवेचना के बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी अनस व शादाब अहमद को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने झूठा केस दर्ज कराने व अदालत में मिथ्या सूचना देने के मामले में वादी मुकदमा संतोष मोदनवाल के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
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