फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Three years imprisonment for molesting a minor

Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद

Tue, 02 Jan 2024 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 02 Jan 2024 11:50 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molesting a minor
गोंडा। कोतवाली देहात क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी रामेसुर को तीन वर्ष कैद और 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

पाॅक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली देहात में प्रार्थना पत्र दिया था।
विज्ञापन

इसमें कहा कि 24 मई 2021 को 10 बजे सुबह उसकी नौ साल की बेटी गाय को पानी पिलाने तालाब के किनारे गई थी। वहीं गांव के रामेसुर उसे पैसा देने का लालच देकर खेत में ले गया और छेड़छाड़ की।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के अपराध के साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी रामेसुर को तीन साल कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed