फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Three years imprisonment for molestation

Gonda News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 10 May 2023 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 10 May 2023 11:06 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molestation
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मो. नियाज अहमद अंसारी ने कटरा बाजार क्षेत्र में बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी धनीराम पांडेय को तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि कटरा बाजार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने साल 2019 में बालिका से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत का आरोप लगाते हुए धनीराम पांडेय के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। इस मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed