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Gonda News: पाॅक्सो एक्ट व मारपीट में तीन को सजा

Mon, 24 Jul 2023 10:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 24 Jul 2023 10:49 PM IST
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Three sentenced in Paxo Act and assault
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में सात साल पूर्व बालिका से मारपीट व पाॅक्सो एक्ट के जुर्म में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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पाॅक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि चार अप्रैल 2016 को शाम छह बजे उसकी 17 साल की भतीजी दुकान पर सामान लेने गई थी। लौटते समय राशिद, उसके साथी अय्यूब व कपिल जायसवाल उर्फ कुलदीप उससे छेड़खानी करने लगे। घटना की शिकायत करने पर राजन मिश्र, राशिद, अय्यूब व चक्की पांडेय ने उसे पीट दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालिका से मारपीट, छेड़छा़ड़ व पाॅक्सो एक्ट के अपराध का सबूत मिलने पर आरोपी राशिद, अय्यूब व कपिल जायसवाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान अदालत ने तीनों को दोषसिद्ध किया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने राशिद, अय्यूब व कपिल को तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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