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Gonda News: बलवा और मारपीट के तीन दोषियों को कारावास

Tue, 27 Oct 2026 11:19 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 27 Oct 2026 11:19 PM IST
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Three people convicted of rioting and assault were imprisoned
गोंडा। उमरीबेगमगंज में बलवा और मारपीट के 19 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार, 12 नवंबर 2007 को रंजू देवी की तहरीर पर उमरीबेगमगंज थाने में बलवा, मारपीट, धमकी और घर में घुसने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में प्रभावी पैरवी के बाद 27 अक्तूबर 2026 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफटीसी नवीन/एसीजेएम अनुराग की अदालत ने अरुण सिंह, बम बहादुर सिंह व रामचंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)
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