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Gonda News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
Wed, 28 Oct 2026 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:07 AM IST
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गोंडा। छपिया थाने में वर्ष 2019 में दर्ज दुष्कर्म के मामले में दोषी राहुल कुमार को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 22 सितंबर 2019 को पीड़िता की शिकायत पर छपिया थाने में राहुल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी हथियागढ़ गांव निवासी राहुल कुमार को सजा सुनाई है।
दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहींं
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी पति बिंदुराज राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, विवाहिता की मौत पांच अगस्त 2026 को हुई थी। आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कई मिलने का भी उल्लेख है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। (संवाद)
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मारपीट की आरोपी महिला को राहत नहीं
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर मारपीट के मामले में आरोपी सुनीता की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। घटना 28 जुलाई 2026 की है। आरोप है कि जमीन पर कब्जे के विवाद में कई लोगों ने फावड़े से हमला कर वादी पक्ष के लोगों को घायल कर दिया था। (संवाद)
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अभियोजन के अनुसार, 22 सितंबर 2019 को पीड़िता की शिकायत पर छपिया थाने में राहुल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी हथियागढ़ गांव निवासी राहुल कुमार को सजा सुनाई है।
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दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहींं
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने आरोपी पति बिंदुराज राजभर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, विवाहिता की मौत पांच अगस्त 2026 को हुई थी। आरोप है कि दहेज में एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कई मिलने का भी उल्लेख है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया। (संवाद)
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मारपीट की आरोपी महिला को राहत नहीं
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर मारपीट के मामले में आरोपी सुनीता की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। घटना 28 जुलाई 2026 की है। आरोप है कि जमीन पर कब्जे के विवाद में कई लोगों ने फावड़े से हमला कर वादी पक्ष के लोगों को घायल कर दिया था। (संवाद)