फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The person guilty of assault was punished after 30 years

Gonda News: मारपीट के दोषी को 30 वर्ष बाद किया दंडित

Thu, 08 Aug 2024 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 08 Aug 2024 11:55 PM IST
विज्ञापन
The person guilty of assault was punished after 30 years
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन उतरौला योगेश चौधरी ने मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना के 30 वर्ष बाद पीड़ित को न्याय मिल सका है। कोतवाली उतरौला में एक व्यक्ति ने ग्राम परसौना निवासी नन्हे के खिलाफ मारपीट का मुकदमा लिखाया था। जांच के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 30 वर्ष तक चले मुकदमे में एसीजेएम उतरौला ने नन्हे को 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed