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Gonda News: हत्यारे को उम्रकैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा

Thu, 08 Aug 2024 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 08 Aug 2024 11:32 PM IST
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The murderer was sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 1 lakh
गोंडा। कुदाल से दिनदहाड़े हमला कर हत्या करने के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज के ग्राम गनवरिया निवासी विपुल कुमार शुक्ल ने कोतवाली में केस दर्ज कराया कि 13 जून 2022 को सुबह नौ बजे उनके पिता भरतराम शुक्ल अपने घर के पीछे बने शौचालय टैंक की सफाई कर रहे थे। तभी गांव के ही आकाश कुमार शुक्ल उर्फ गोलू ने जान से मारने की नीयत से उनके सिर पर कुदाल से हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। जरवल रोड कस्बे के एक स्थानीय चिकित्सक के यहां ले गए तो उन्होंने जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई।

विवेचना के दौरान हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी आकाश कुमार शुक्ल के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त आकाश को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेश कुमार ने आकाश कुमार शुक्ल को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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