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मिलावटी शराब बेचने वाले को दस साल की सजा

Mon, 20 Jun 2022 11:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jun 2022 11:24 PM IST
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Ten years jail for the seller of adulterated liquor
गोंडा। अपमिश्रित शराब बनाकर उस पर नकली होलोग्राम चस्पा करके बेचने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने एक अभियुक्त को दस साल की कैद और 16,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओमप्रकाश शुक्ल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 21 सितंबर 2017 को तत्कालीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक कृष्णकुमार मिश्र व थाना खोड़ारे की पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम पिपरा तप्पा कोट के एक खपरैल मकान में छापा मारा था।
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वहां अपमिश्रित (नकली) शराब को शीशियों में भरकर ढक्कन सील करके नकली होलोग्राम चस्पा करते अमित कुमार जायसवाल उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम पिपरा तप्पा कोट को पकड़ा गया था। छापे के दौरान घर के अंदर से 360 लीटर स्प्रिट, दो बोरी साबूत ढक्कन, नकली ढक्कन, नकली होलोग्राम, एक पौवा की शीशी में लगभग 180 एमएल कैरामल, 104 होलोग्राम व एक पॉलीथिन में लगभग 500 वाशर भी बरामद हुए थे।
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पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। विचारण के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने आरोपी को दोष सिद्ध किया।

सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त अमित कुमार जायसवाल उर्फ गुड्डू को दस साल के कठोर कारावास और 16,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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