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Gonda News: पिता की गैर इरादतन हत्या में बेटे को 10 साल की सजा

Fri, 28 Feb 2025 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 28 Feb 2025 11:55 PM IST
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Son sentenced to 10 years in prison for manslaughter of father
गोंडा। पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पुत्र को शुक्रवार को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार इटियाथोक के ग्राम रायपुर ब्रह्मचारी पंडितपुरवा निवासी अजय कुमार पांडेय ने थाने में केस दर्ज कराया था। कहा था कि छह सितंबर 2020 को आठ बजे रात में उनका छोटा भाई बृजेश पांडेय मारपीट करने लगा। बीचबचाव करने आए पिता मोहरमणि पांडेय को भी लाठी से मारा। गंभीर चोट लगने से वह गिर गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई।

विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी बृजेश पांडेय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार तृतीय ने बृजेश पांडेय को दंडित किया। (संवाद)
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