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Gonda News: नशीली गोली रखने में दोषी को छह माह की सजा, 10 हजार जुर्माना

Wed, 07 Aug 2024 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 07 Aug 2024 11:03 PM IST
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Six months imprisonment for possessing intoxicating pills, Rs 10,000 fine
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नशीली गोली रखने के मामले में दोषी को छह माह कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने 14 सितंबर 2022 को क्षेत्र के ग्राम बसालतपुर निवासी सुनील मिश्रा को बसालतपुर मार्ग पर नहर पुलिया के पास से 200 गोली नशीली दवा अल्प्रासेफ के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने अभियुक्त सुनील मिश्रा को छह माह सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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