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Gonda News: दुष्कर्म के आरोपी को राहत, जमानत याचिका मंजूर
Fri, 19 Jun 2026 09:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 19 Jun 2026 09:07 PM IST
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गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप में जेल भेजे गए युवक को अदालत से राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय संदीप तिवारी ने आरोपी तारीफ की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही मामले में केस डायरी प्रस्तुत करने में हुई त्रुटियों को लेकर पुलिस अधीक्षक को विवेचक और संबंधित सहायक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार, कटरा बाजार क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर दिया और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर कटरा बाजार थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि केस डायरी समय से प्रस्तुत नहीं की गई और अभिलेखों में त्रुटियां थीं। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए एसपी को संबंधित विवेचक और सहायक पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। पॉक्सो एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी इंदल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ कौड़िया थाने में वर्ष 2021 में छेड़छाड़, मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2022, 2023 और 2025 में भी आरोपी की गैरहाजिरी के चलते गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो सके। इसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ धारा 82 व 83 की कार्रवाई भी शुरू की गई। आरोपी की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। (संवाद)
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी को राहत
गोंडा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी अभिषेक शुक्ला को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) संदीप तिवारी ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। इटियाथोक थाने में आरोपी के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया था। इसमें शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाकर बाद में विवाह से इन्कार करने का आरोप था। (संवाद)
छेड़छाड़ मामले में आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में आरोपी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने रवि की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया था कि विद्यालय जाते समय आरोपी और उसके साथी ने रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।
पशु चोरी गिरोह के मामले में आरोपी को जमानत
गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ और अंतरराज्यीय पशु चोरी गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी फारुख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि की एक जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल 2026 को नवाबगंज पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 82,720 रुपये नकद और एक पिकअप वाहन बरामद होने का दावा किया गया। इस मामले में नवाबगंज थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। (संवाद)
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अभियोजन के अनुसार, कटरा बाजार क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर दिया और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। महिला की तहरीर पर कटरा बाजार थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
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जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों, पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि केस डायरी समय से प्रस्तुत नहीं की गई और अभिलेखों में त्रुटियां थीं। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए एसपी को संबंधित विवेचक और सहायक पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
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पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। पॉक्सो एक्ट के एक पुराने मामले में आरोपी इंदल यादव को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ कौड़िया थाने में वर्ष 2021 में छेड़छाड़, मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2022, 2023 और 2025 में भी आरोपी की गैरहाजिरी के चलते गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो सके। इसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ धारा 82 व 83 की कार्रवाई भी शुरू की गई। आरोपी की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। (संवाद)
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी को राहत
गोंडा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी अभिषेक शुक्ला को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) संदीप तिवारी ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। इटियाथोक थाने में आरोपी के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया था। इसमें शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाकर बाद में विवाह से इन्कार करने का आरोप था। (संवाद)
छेड़छाड़ मामले में आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में आरोपी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने रवि की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया था कि विद्यालय जाते समय आरोपी और उसके साथी ने रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी।
पशु चोरी गिरोह के मामले में आरोपी को जमानत
गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ और अंतरराज्यीय पशु चोरी गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी फारुख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि की एक जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार सात अप्रैल 2026 को नवाबगंज पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 82,720 रुपये नकद और एक पिकअप वाहन बरामद होने का दावा किया गया। इस मामले में नवाबगंज थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। (संवाद)