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Gonda News: दुष्कर्मी को 10 साल का सश्रम कारावास

Wed, 25 Sep 2024 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 25 Sep 2024 12:22 AM IST
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Rapist gets 10 years rigorous imprisonment
गोंडा। दुष्कर्म के मामले में दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय अविवाहित युवती ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि दो साल पूर्व ग्राम नकार खुशलीपुरवा के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने पहले उसे बहलाया-फुसलाया और अब उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। 28 मार्च 2020 को सुबह जब वह घर में अकेली थी तो वीरेंद्र कुमार ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। विवेचना के दौरान अपराध का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया।
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मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने वीरेंद्र कुमार को 10 साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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