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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को सजा

Sat, 20 Jul 2024 11:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 20 Jul 2024 11:11 PM IST
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Punishment for husband guilty of abetting suicide

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गोंडा। दहेज के लिए पत्नी की प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पति को न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि देवर, सास व ससुर के खिलाफ तलबी आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नीरपुर ख्याला निवासी दुर्गाप्रसाद पांडेय ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री संजू की शादी तरबगंज के ग्राम बेलसर निवासी संतोष कुमार शुक्ल के साथ की थी। पति, देवर, ससुर और सास दहेज की मांग को लेकर संजू को पीटते थे। 20 जनवरी 2013 को फोन पर सूचना मिली कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर संजू से झगड़ा कर रहे हैं। उसी दिन शाम को बेलसर के रहने वाले विनोद तिवारी ने बताया कि संजू की मौत हो गई है। अदालत के आदेश पर 22 जुलाई 2014 को तरबगंज पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और दहेज के लिए पत्नी की प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के साक्ष्य मिलने पर आरोपी पति संतोष के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे के दौरान 28 नवंबर 2017 को अभियोजन के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर न्यायालय ने आरोपी देवर मनोज कुमार शुक्ल, ससुर जोगेंद्र नाथ शुक्ल व सास कृष्णा देवी को भी विचारण के लिए तलब कर लिया। लेकिन आरोपियों के निगरानी वाद की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तलबी आदेश को निरस्त कर दिया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त संतोष को दोषी करार किया। शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ रामदयाल ने संतोष कुमार शुक्ल को सात साल के सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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