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Gonda News: उपभोक्ता फोरम ने बैंक पर लगाया जुर्माना

Thu, 08 Jun 2023 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 08 Jun 2023 11:51 PM IST
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prathma bank consumer forum
गोंडा। उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए प्रथमा बैंक पर जुर्माना लगाया है। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम मेहनवन दूल्हमपुर निवासी दीपा उर्फ सावित्री देवी ने अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके पति गयाप्रसाद का एक खाता प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा मेहनवन में चल रहा था।
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शाखा प्रबंधक के कहने पर उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा जीवन बीमा पालिसी ली थी। 23 नवंबर 2018 को उसके पति का निधन हो गया तो पत्नी व नामिनी होने के कारण वह क्लेम के लिए बैंक गई। प्रबंधक ने फाॅर्म भरवा लिया और कहा कि पैसा आने पर उसे बुलाया जाएगा। लेकिन बैंक ने भुगतान नहीं किया। फोरम के नोटिस पर बैंक प्रबंधक ने हाजिर होकर अपना उत्तर पत्र दाखिल कर कड़ा प्रतिवाद किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस व पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर मामले में निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने दोनों कंपनियों को परिवादी को दो माह के अंदर बीमा क्लेम की धनराशि दो लाख रुपये भुगतान करने और मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के लिए साढ़े छह हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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