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Gonda News: चुनाव में सवा लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रधान पद के प्रत्याशी

Fri, 07 Nov 2025 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 07 Nov 2025 11:27 PM IST
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Pradhan candidates will be able to spend Rs 1.25 lakh in the elections
गोंडा। अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और पंचायत सदस्य के चुनावी खर्च, नामांकन व जमानत राशि तय कर दी है।
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जिले की 1,192 ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सात लाख, ब्लॉक प्रमुख के लिए 3.5 लाख, सदस्य जिला पंचायत के लिए 2.5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए एक लाख, ग्राम प्रधान के लिए 1.25 लाख रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की है। वहीं, चुनाव लड़ने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष को 25 हजार, प्रमुख को 10 हजार, जिला पंचायत सदस्य को आठ हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान को तीन-तीन हजार और सदस्य ग्राम पंचायत को आठ सौ रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
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ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन शुल्क 200 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत को 600-600 रुपये, सदस्य जिला पंचायत को एक हजार, प्रमुख क्षेत्र पंचायत को दो हजार रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष को तीन हजार रुपये देना होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं।
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आरक्षित वर्गों को नामांकन व जमानत राशि में मिलेगी छूट
पंचायत चुनाव में एससी-एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला को नामांकन शुल्क व जमानत राशि में छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के ग्राम पंचायत सदस्य को 100 रुपये, प्रधान व बीडीसी को 300-300, जिला पंचायत सदस्य को 500, प्रमुख को 1,000 और जिला पंचायत अध्यक्ष को 1,500 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। इसी तरह से पंचायत सदस्य के 400, ग्राम प्रधान व बीडीसी को 1,500-1500, जिला पंचायत सदस्य को 4,000 हजार, प्रमुख क्षेत्र पंचायत को 5,000 और जिला पंचायत अध्यक्ष को 12,500 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
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