फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   One year imprisonment for possession of charas

Gonda News: चरस रखने के जुर्म में एक साल की कैद

Sat, 15 Apr 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 15 Apr 2023 11:49 PM IST
विज्ञापन
One year imprisonment for possession of charas
गोंडा। चरस रखने के दोषी को शनिवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ल ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने 25 जून 2021 को शिवमोहन पांडेय निवासी पंतनगर सिविल लाइंस को 346 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और शिवमोहन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपराध साबित होने पर शिवमोहन को दोषसिद्ध किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने शिवमोहन पांडेय को एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed