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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने के तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं

Tue, 10 Dec 2024 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 10 Dec 2024 11:31 PM IST
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No anticipatory bail to three accused of abetting suicide
गोंडा। लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रयास में आरोपी चाची और चचेरे भाई समेत तीन अभियुक्तों का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार धानेपुर क्षेत्र के ग्राम सांवलपुरवा ईदगाह मौजा उज्जैनी कला निवासी मजीद ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 29 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे उनके सगे भाई रफीक, उसकी पत्नी बदरुननिशा, भतीजा आफताब व बलरामपुर के रेहरा बाजार निवासी मेंहदी हसन उर्फ मेंहदी चिकवा ने घरेलू विवाद को लेकर उनकी बेटी शाबरीन को अपशब्द कहे। इससे क्षुब्ध होकर शाबरीन ने शरीर पर डीजल डालकर आग लगा ली थी। गंभीर रूप से झुलसी शाबरीन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवेचना में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रयास के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी बदरुननिशा, आफताब व मेंहदी हसन का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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