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Gonda News: हमले के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Sat, 23 Nov 2024 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 23 Nov 2024 12:15 AM IST
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No anticipatory bail to the attack accused
गोंडा। गैर इरादतन जानलेवा हमले के आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कौड़िया के ग्राम छिरास निवासी मंजू शुक्ला ने थाने में केस दर्ज कराया। इसमें बताया कि 10 नवंबर 2024 को उनके पति सत्यप्रकाश शुक्ल चारा काटने गए थे। शाम चार बजे लौटते समय गांव के ही रामसुंदर, रामजागे, बाबू, सचिन व गोपीनाथ ने रंजिश को लेकर अपशब्द कहकर लाठी-डंडे से सिर पर वार कर दिया। इससे सत्यप्रकाश को गंभीर चोटें आईं और वह अचेत हो गए। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी गोपीनाथ का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
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