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Gonda News: गैर इरादतन हत्या में झोलाछाप को अग्रिम जमानत नहीं
Sat, 27 Jul 2024 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 27 Jul 2024 12:54 AM IST
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गोंडा। 12 साल के बालक की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी झोलाछाप राजेश यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
धानेपुर निवासी अजीत कुमार चौहान ने थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया कि उनका 12 साल का बेटा जसवंत बीमार था। 14 जून 2024 को पत्नी विमला बेटे को लेकर बलरामपुर के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम देवारी खेरा निवासी राजेश यादव की कुतुबगंज बाजार स्थित दवा की दुकान पर गईं। वहां राजेश यादव ने जसवंत का इलाज किया। जब उसकी हालत और बिगड़ गई तो उसने जवाब दे दिया। गोंडा ले जाते समय जसवंत की मौत हो गई। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है।
सीएमओ की ओर से गठित दो डाॅक्टरों की टीम की जांच में राजेश यादव को बिना किसी वैध डिग्री व लाइसेंस के चिकित्सीय कार्य करने और वादी के बेटे जसवंत का इलाज का दोषी पाया गया है। मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी राजेश यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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धानेपुर निवासी अजीत कुमार चौहान ने थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया कि उनका 12 साल का बेटा जसवंत बीमार था। 14 जून 2024 को पत्नी विमला बेटे को लेकर बलरामपुर के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम देवारी खेरा निवासी राजेश यादव की कुतुबगंज बाजार स्थित दवा की दुकान पर गईं। वहां राजेश यादव ने जसवंत का इलाज किया। जब उसकी हालत और बिगड़ गई तो उसने जवाब दे दिया। गोंडा ले जाते समय जसवंत की मौत हो गई। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है।
सीएमओ की ओर से गठित दो डाॅक्टरों की टीम की जांच में राजेश यादव को बिना किसी वैध डिग्री व लाइसेंस के चिकित्सीय कार्य करने और वादी के बेटे जसवंत का इलाज का दोषी पाया गया है। मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी राजेश यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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