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Gonda News: धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Thu, 24 Oct 2024 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 24 Oct 2024 10:59 PM IST
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No anticipatory bail to fraud accused
गोंडा। जालसाजी कर फर्जी तरीके से बैंक से ऋण लेने के मामले में अदालत ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की करनैलगंज शाखा के प्रबंधक ने एसपी को प्रार्थनापत्र देकर कहा कि बैंक के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करके क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी योगेश प्रताप सिंह ने ऋण लिया था। उसने बैंक को शपथपत्र देकर कहा था कि वह न तो किसी अन्य बैंक का कर्जदार है और न ही अपनी जमीन किसी को बेची है। जबकि उसने एचडीएफसी बैंक की गोंडा शाखा से भी कर्ज ले रखा था और जमीन को बेच भी दिया। एसपी के आदेश पर केस दर्ज कर करनैलगंज पुलिस विवेचना कर रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ रामदयाल ने आरोपी योगेश प्रताप सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
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