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राष्ट्रीय लोक अदालत का अयोजन 14 को

Mon, 09 Sep 2019 10:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Sep 2019 10:18 PM IST
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National Lok Adalat held on 14
गोंडा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया जा रहा है। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश राघवेन्द्र की अध्यक्षता में जनपद-न्यायालय एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। जिला जज ने वादकारियों से अपील की है कि इसमें अपने-अपने वाद लगवाकर उसका निस्तारण कराएं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव जयहिंद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन से संबंधित वाद, धन वसूली से संबंधित वाद, श्रमिकों से संबंधित विवाद, बिजली एवं पानी से संबंधित शमनीय प्रकृति के वाद, भरण-पोषण से संबंधित वाद व अन्य शमनीय प्रकृति के फौजदारी एवं सिविल वाद तथा न्यायालयों में लंबित शमनीय प्रकृति के फौजदारी वाद, धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित वाद, धन वसूली से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी से संबंधित शमनीय प्रकृति के वाद, तलाक, विवाह-विच्छेद को छोड़कर अन्य वैवाहिक प्रकृति के वाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, वेतन, भत्तों व सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित मामले, जिला न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों तथा अन्य दीवानी मामलों (किरायेदारी, सुखाचार, निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से संबंधित) का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत की अविस्मरणीय सफलता के लिए प्रभारी सचिव जयहिंद कुमार सिंह द्वारा जनपद स्थित समस्त दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण व जनपदवासियों से अधिक से अधिक मुकदमों के निस्तारण के लिए अपील किया गया, जिससे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में जन सामान्य को लाभान्वित किया जा सके।
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