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Gonda News: राशन कार्ड में ऑनलाइन जुड़ेगा विवाहिताओं का नाम
Wed, 28 Jan 2026 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 28 Jan 2026 12:21 AM IST
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गोंडा। विवाहित बेटियों को अब शादी के बाद अपना नाम मायके के राशन कार्ड से हटवाकर ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है। जिले में अब तक 47 विवाहिताओं ने ऑनलाइन व्यवस्था के तहत अपना नाम मायके से काटकर ससुराल में दर्ज करने का आवेदन किया है।
नई व्यवस्था के तहत महिलाएं राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसमें ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अनावश्यक दौड़-भाग से भी निजात मिलेगी। पहले शादी के बाद बेटियों का नाम स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के बाद आपूर्ति कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और मायके तक कई स्तरों पर सत्यापन कराना पड़ता था। इन परेशानियों को देखते हुए शासन ने केवल आवेदन के आधार पर नाम स्थानांतरण की व्यवस्था लागू कर दी है। अब शादी के बाद आपूर्ति विभाग स्वतः मायके के राशन कार्ड से नाम हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में स्थानांतरित कर रहा है। इसके लिए उपभोक्ता नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
ऐसे करें आवेदन:
-खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
- पोर्टल पर राशन कार्ड अनुभाग में जाएं। पंजीकृत मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।
-राशन कार्ड में सदस्य का नाम हटाएं का विकल्प चुनें।
- अपना पुराना राशन कार्ड नंबर (मायके वाला) डालें।
- उस सदस्य का नाम चुनें जिसका नाम हटाना है।
- नाम हटाने का कारण विवाह चुनें।
- शादी का प्रमाण पत्र मैरिज प्रमाणपत्र या विवाह का कार्ड स्कैन करके अपलोड करें।
-आवेदन सबमिट कर पावती रसीद प्रिंट कर लें।
-कोई भी आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है। शासन की इस पहल से आम जनता, विशेषकर विवाहित बेटियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
कुंवर दिनेश प्रताप सिंह, डीएसओ
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नई व्यवस्था के तहत महिलाएं राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसमें ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि अनावश्यक दौड़-भाग से भी निजात मिलेगी। पहले शादी के बाद बेटियों का नाम स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के बाद आपूर्ति कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय और मायके तक कई स्तरों पर सत्यापन कराना पड़ता था। इन परेशानियों को देखते हुए शासन ने केवल आवेदन के आधार पर नाम स्थानांतरण की व्यवस्था लागू कर दी है। अब शादी के बाद आपूर्ति विभाग स्वतः मायके के राशन कार्ड से नाम हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में स्थानांतरित कर रहा है। इसके लिए उपभोक्ता नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
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ऐसे करें आवेदन:
-खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
- पोर्टल पर राशन कार्ड अनुभाग में जाएं। पंजीकृत मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।
-राशन कार्ड में सदस्य का नाम हटाएं का विकल्प चुनें।
- अपना पुराना राशन कार्ड नंबर (मायके वाला) डालें।
- उस सदस्य का नाम चुनें जिसका नाम हटाना है।
- नाम हटाने का कारण विवाह चुनें।
- शादी का प्रमाण पत्र मैरिज प्रमाणपत्र या विवाह का कार्ड स्कैन करके अपलोड करें।
-आवेदन सबमिट कर पावती रसीद प्रिंट कर लें।
-कोई भी आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है। शासन की इस पहल से आम जनता, विशेषकर विवाहित बेटियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।
कुंवर दिनेश प्रताप सिंह, डीएसओ