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Gonda News: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पालिका पर लगाया 30 लाख जुर्माना

Thu, 16 Mar 2023 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 16 Mar 2023 11:33 PM IST
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गोंडा। स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे गोंडा नगर पालिका परिषद को तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कचरा निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी जता नगर पालिका पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने जानकारी उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर रिट याचिका में सुनवाई के दौरान दाखिल प्रति शपथ पत्र में दी है।
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क्षेत्र के निवासी और उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता सर्वेश कुमार मिश्र के अधिवक्ता गणेशनाथ मिश्र ने बताया कि नगर में निकलने वाले कूड़ा कचरा को नगर पालिका परिषद गोंडा से सटे झंझरी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पूरे शिवा बख्तावर में अयोध्या बाईपास रोड पर इकट्ठा करती है। यह आबादी वाला क्षेत्र है और दुर्गंध के कारण यहां आयोजनों के दौरान आए हजारों लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
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बोर्ड ने प्रति माह एक लाख की दर से जुर्माने की बात का हवाला दिया है। दिसंबर 2022 में ही 30 महीने में ये रकम तीस लाख रुपए हो गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या की टीम ने 14 नवंबर 2022 को डंपिंग स्थल का निरीक्षण किया था।
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बोर्ड के सदस्य सचिव अजय कुमार शर्मा ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रकम 30 लाख रुपये उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ स्थित खाते में जमा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता गणेशनाथ मिश्र ने बताया कि बोर्ड ने अदालत में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर कार्यवाही से अवगत कराया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 29 मार्च 2023 को होनी है, जिसमें डंपिंग स्थल को हटाने की मांग की जाएगी।
तत्कालीन डीएम ने दिया था शिफ्टिंग का आदेश पूरे शिवा बख्तावर निवासी सर्वेश कुमार मिश्रा पिछले दो साल से डंपिंग ग्राउंड को अलग शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं लेकिन नगर पालिका परिषद के अफसर लापरवाह बने हुए हैं।

तत्कालीन जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही के 17 नवंबर 2021 को डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट किए जाने संबंधी निर्देश नगर पालिका को दिए गए थे। लेकिन शिफ्टिंग तो दूर नगर पालिका परिषद जमीन की तलाश तक नहीं कर सकी। सर्वेश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को डंपिंग ग्राउंड का विजिट करने और इस स्थान पर कूड़ा डंप किए जाने की रिपोर्ट तलब की थी। ईओ नगर पालिका संजय मिश्रा का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कि तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें नहीं है।


डे-टू-डे बेसिस पर कूड़ा निस्तारण का आदेश
पूरे शिवा बख्तावर गांव के समीप फेंके जा रहे कूड़े के मामले पर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डे-टू-डे बेसिस पर कूड़ा निस्तारण का आदेश नगर पालिका को दिया था। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद की तरफ से अधिवक्ता एससी कशिश ने रेगुलर बेसिस पर कूड़ा निस्तारण की जानकारी भी दी थी। यह भी कहा था कि जमीन की तलाश की जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह नगर पालिका की ड्यूटी है कि वह कूड़े का निस्तारण ऐसी जगह पर करे जहां आम जनमानस के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। अभी तक नगर पालिका कूड़ा डपिंग स्थल तय नहीं कर सका है।
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