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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों पर बढ़ सकती है हत्या की धारा
Fri, 05 Dec 2025 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 05 Dec 2025 12:35 AM IST
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गोंडा। कोतवाली देहात के ग्राम पूरे तिवारी निवासी भरतराम के बेटे केदार नाथ उर्फ रिंकू की हत्या मामले में नई घटना सामने आई है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों पर अब वैकल्पिक रूप से हत्या की धारा में भी विचारण किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को होगी।
जानकारी के अनुसार, केदार नाथ की शादी ग्राम शिवपुर सरांवा निवासी राघवराम मिश्रा की बेटी सर्वेश मिश्रा से हुई थी। आरोप है कि बहू के बहनोई हनुमंत लाल व उनके परिवार के लोगों ने केदार नाथ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके अलावा राघवराम के बेटे वरुण और हनुमंत लाल ने केदार की मोटरसाइकिल लेकर 85 हजार रुपये लिए, जो वापस नहीं किए। बहू सर्वेश, हनुमंत लाल, उनकी पत्नी सरोज और वरुण कुमार ने भी केदार नाथ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
28 अप्रैल 2021 को केदार नाथ का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सर्वेश मिश्रा, वरुण कुमार मिश्रा और हनुमंत लाल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे में वादी भरतराम ने प्रार्थनापत्र देकर आरोपियों पर हत्या की धारा में वैकल्पिक आरोप लगाने की मांग की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपियों पर हत्या की धारा में वैकल्पिक आरोप विरचित करने का आदेश दिया।
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जानकारी के अनुसार, केदार नाथ की शादी ग्राम शिवपुर सरांवा निवासी राघवराम मिश्रा की बेटी सर्वेश मिश्रा से हुई थी। आरोप है कि बहू के बहनोई हनुमंत लाल व उनके परिवार के लोगों ने केदार नाथ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके अलावा राघवराम के बेटे वरुण और हनुमंत लाल ने केदार की मोटरसाइकिल लेकर 85 हजार रुपये लिए, जो वापस नहीं किए। बहू सर्वेश, हनुमंत लाल, उनकी पत्नी सरोज और वरुण कुमार ने भी केदार नाथ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
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28 अप्रैल 2021 को केदार नाथ का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सर्वेश मिश्रा, वरुण कुमार मिश्रा और हनुमंत लाल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे में वादी भरतराम ने प्रार्थनापत्र देकर आरोपियों पर हत्या की धारा में वैकल्पिक आरोप लगाने की मांग की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपियों पर हत्या की धारा में वैकल्पिक आरोप विरचित करने का आदेश दिया।
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