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सही तथ्यों की जानकारी दें, समय से करें निस्तारण
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गोंडा। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, खेलकूद व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। आरईडी के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी मामलों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। आरटीआई के तहत सही तथ्यों की जानकारी दें।
राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सादे कागज पर दिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य होगा। नगद 10 रुपये संलग्न करने पर सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय से सूचना प्रदान कर अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। उस रजिस्टर में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि तथा अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाएं। जिला स्तरीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से रजिस्टर का निरीक्षण करते रहें तथा प्राप्त मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें।
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उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं ऑनलाइन दर्ज रखी जाएं ताकि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऑनलाइन भी सूचना दी जा सके। विभाग से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र संबंधित विभाग को पांच दिन में अंतरित कर दी जाए। आवेदनकर्ता को अवगत कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव, प्रशासनिक अधिकारी नईम व जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार उपस्थित रहे।
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राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सादे कागज पर दिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य होगा। नगद 10 रुपये संलग्न करने पर सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय से सूचना प्रदान कर अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। उस रजिस्टर में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि तथा अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाएं। जिला स्तरीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से रजिस्टर का निरीक्षण करते रहें तथा प्राप्त मामलों का समयबद्ध निस्तारण करें।
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उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं ऑनलाइन दर्ज रखी जाएं ताकि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऑनलाइन भी सूचना दी जा सके। विभाग से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र संबंधित विभाग को पांच दिन में अंतरित कर दी जाए। आवेदनकर्ता को अवगत कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव, प्रशासनिक अधिकारी नईम व जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार उपस्थित रहे।