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Gonda News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को उम्रकैद
Sat, 11 Jul 2026 01:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 11 Jul 2026 01:21 AM IST
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गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के करीब पांच वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (पॉक्सो) कोर्ट निर्भय प्रकाश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी ननके, रामतेज व रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 41-41 हजार का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन के अनुसार, 16 जून 2021 को कटरा बाजार क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में सामूहिक दुष्कर्म, मानव तस्करी, मारपीट, बंधक बनाने तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गईं। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सूर्यवंशमपुरवा नरायनपुर माझा निवासी ननके व रामतेज, अल्लीपुर गोकुला निवासी रमेश को दोषी करार दिया।
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अभियोजन के अनुसार, 16 जून 2021 को कटरा बाजार क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में सामूहिक दुष्कर्म, मानव तस्करी, मारपीट, बंधक बनाने तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गईं। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सूर्यवंशमपुरवा नरायनपुर माझा निवासी ननके व रामतेज, अल्लीपुर गोकुला निवासी रमेश को दोषी करार दिया।
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