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Gonda News: दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Mon, 20 Jan 2025 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 20 Jan 2025 11:47 PM IST
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Life imprisonment to husband convicted of dowry death
गोंडा। दहेज के लिए प्रताड़ित करने व विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति को सोमवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 45 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी रजीउद्दीन ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उनकी बेटी शबनम की शादी ग्राम नरहरिया कल्लूपुरवा निवासी वसीम से हुई थी। शादी के बाद पति वसीम, ससुर रोजअली और ननद फसीना व वसीना दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल, सोने की चेन व अंगूठी की मांग को लेकर शबनम को प्रताड़ित करने लगे। नौ सितंबर 2022 को सुबह छह बजे शबनम को मारकर जला दिया।
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विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने अभियुक्त रोज अली व वसीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने वसीम को दोषी करार दिया। रोज अली को दोषमुक्त कर दिया गया। सोमवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) नम्रता अग्रवाल ने दोषी वसीम को दंडित किया। (संवाद)
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