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Gonda News: बालक से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Sat, 05 Sep 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:17 PM IST
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गोंडा। छपिया के एक गांव में 11 वर्षीय बालक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनेश सिंह उर्फ बबलू को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) निर्भय प्रकाश की अदालत ने शनिवार को दिनेश पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामला 10 जून 2022 का है। बालक से दुष्कर्म के मामले में परिजनों ने छपिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी दिनेश सिंह निवासी सोहिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सुनाई गई।
एक अन्य मामले में इटियाथोक क्षेत्र में किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में आरोपी मो. साहिल को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला 28 मई 2023 का है। नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोप में परिजनों ने इटियाथोक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी मो. साहिल निवासी पारासराय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने शनिवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। (संवाद)
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मामला 10 जून 2022 का है। बालक से दुष्कर्म के मामले में परिजनों ने छपिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी दिनेश सिंह निवासी सोहिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सुनाई गई।
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एक अन्य मामले में इटियाथोक क्षेत्र में किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में आरोपी मो. साहिल को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला 28 मई 2023 का है। नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोप में परिजनों ने इटियाथोक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी मो. साहिल निवासी पारासराय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने शनिवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। (संवाद)
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