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Gonda News: रकबा के अनुसार उर्वरक न बेचने पर निरस्त होगा लाइसेंस

Thu, 20 Nov 2025 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 20 Nov 2025 11:54 PM IST
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License will be cancelled if fertilizer is not sold as per the area
गोंडा। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने जिले के उर्वरक विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को रकबा के अनुसार उर्वरक उपलब्ध न कराने वाले डीलरों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों के अनुसार खाद न देने, मनमानी करने या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें गोदामों, बिक्री केंद्रों व दुकानों पर लगातार निरीक्षण करेंगी। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे खाद खरीदते समय ऑनलाइन रसीद अवश्य लें। संवाद
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