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कोटेदार ने कालाबाजारी में बेचा अनाज
अमर उजाला/गोंडा
Updated Tue, 30 Aug 2016 11:39 PM IST
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गेहूं
- फोटो : अमर उजाला
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विकास खंड तरबगंज के परासपट्टी पुरवार गांव के कोटेदार रामराज ने कार्डधारकों को बांटा जाने वाला अगस्त का 2.29 लाख रुपये का अनाज कालाबाजारी में बेच दिया। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी को चकमा देकर कोटेदार ने अनाज का वितरण बता कर उसे खुले बाजार में बेच दिया। पर्यवेक्षणीय अधिकारी की जांच में अनाज को कार्डधारकों में न बांटकर उसे कालाबाजारी में बेच दिया जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने डीएम की अनुमति पर घपला करने वाले कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए उमरी थाने में तहरीर दी है।
तरबगंज की ग्राम पंचायत परासपट्टी पुरवार गांव के उचित दर विक्रेता रामराज ने गांव की 2016 आबादी के लिए अगस्त में वितरण के लिए अलग-अलग योजनाओं में गेहूं 64.53 क्ंिवटल, चावल 44.37 क्ंिवटल व चीनी 4.53 क्ंिवटल का खाद्य रसद विभाग के ब्लॉक गोदाम से उठान किया था। उचित दर विक्रेता ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी को चकमा देकर कागज में वितरण दिखाकर अनाज को कालाबाजारी में बेच दिया।
इस कार्य के लिए जब डीएम के आदेशानुसार नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी तरबगंज सुरसरि प्रसाद मिश्रा पांच अगस्त को जब कोटेदार की दुकान पर पहुंचे तो ताला लगा मिला। इस बीच कोटेदार ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी को बताया कि अनाज का वितरण कर दिया है।
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इस मामले में जब पर्यवेक्षणीय अधिकारी ने कार्डधारकों का बयान लिया तो उन्होंने अनाज वितरण से इन्कार किया। मामले की रिपोर्ट पर्यवेक्षणीय अधिकारी ने 24 अगस्त को एसडीएम तरबगंज व क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को दी।
क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार ने मामले की रिपोर्ट डीएम को भेजकर कार्रवाई की अनुमति मांगी, जिस पर डीएम ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने घपले के आरोपी कोटेदार राजराज के खिलाफ एफआईआर के लिए मंगलवार को उमरी बेगमगंज थाने में तहरीर दी है। वहीं, इस बाबत उमरी थानाध्यक्ष उमेश वाजपेई का कहना है कि कोटेदार राजराज के खिलाफ 3/7 क ा मुकदमा दर्ज किया गया है।
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तरबगंज की ग्राम पंचायत परासपट्टी पुरवार गांव के उचित दर विक्रेता रामराज ने गांव की 2016 आबादी के लिए अगस्त में वितरण के लिए अलग-अलग योजनाओं में गेहूं 64.53 क्ंिवटल, चावल 44.37 क्ंिवटल व चीनी 4.53 क्ंिवटल का खाद्य रसद विभाग के ब्लॉक गोदाम से उठान किया था। उचित दर विक्रेता ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी को चकमा देकर कागज में वितरण दिखाकर अनाज को कालाबाजारी में बेच दिया।
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इस कार्य के लिए जब डीएम के आदेशानुसार नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी तरबगंज सुरसरि प्रसाद मिश्रा पांच अगस्त को जब कोटेदार की दुकान पर पहुंचे तो ताला लगा मिला। इस बीच कोटेदार ने पर्यवेक्षणीय अधिकारी को बताया कि अनाज का वितरण कर दिया है।
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इस मामले में जब पर्यवेक्षणीय अधिकारी ने कार्डधारकों का बयान लिया तो उन्होंने अनाज वितरण से इन्कार किया। मामले की रिपोर्ट पर्यवेक्षणीय अधिकारी ने 24 अगस्त को एसडीएम तरबगंज व क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को दी।
क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार ने मामले की रिपोर्ट डीएम को भेजकर कार्रवाई की अनुमति मांगी, जिस पर डीएम ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने घपले के आरोपी कोटेदार राजराज के खिलाफ एफआईआर के लिए मंगलवार को उमरी बेगमगंज थाने में तहरीर दी है। वहीं, इस बाबत उमरी थानाध्यक्ष उमेश वाजपेई का कहना है कि कोटेदार राजराज के खिलाफ 3/7 क ा मुकदमा दर्ज किया गया है।