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Gonda News: जहरखुरान दंपती को पांच साल की सजा

Sat, 05 Oct 2024 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 05 Oct 2024 11:26 PM IST
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Jahrkhuraan couple sentenced to five years
गोंडा। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर जेवर, मोबाइल और नकदी चोरी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी पति पत्नी को पांच साल कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ग्राम देवदत्तपुर निवासी पैकरमा गिरि ने जीआरपी कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 29 जनवरी 2022 को उसकी पत्नी परागदेई, उनके बहन की ननद सुघरा देवी व साढ़ू की नातिन करिश्मा घर से मालदा टाउन जाने के लिए निकली थीं। बहराइच से आते समय ट्रेन में एक महिला व पुरुष मिले और कहा कि हम भी कटिहार जाएंगे। 30 जनवरी 2022 को सुबह ट्रेन थी, इसलिए सभी लोग एक साथ रेलवे स्टेशन के बुकिंग हाल में रुके और चाय पीकर रात साढ़े नौ बजे सो गए। सुबह पत्नी की आंख खुली तो उनका मोबाइल, कान का टपस, एक जोड़ी पायल व सुघरा देवी का पायल व सात हजार रुपये नकद गायब था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और प्रकाश में आए आरोपी धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भौरहा पहड़वा निवासी पप्पू यादव उर्फ राजू व उसकी पत्नी चंद्रकला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सामान व नकद रुपये बरामद कर लिया। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने पप्पू यादव व चंद्रकला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध किया। शनिवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने दोषी अभियुक्त पप्पू यादव व चंद्रकला को पांच-पांच साल कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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