फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Income Tax Department raids GST lawyer's office

Gonda News: जीएसटी वकील के ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा

Mon, 14 Jul 2025 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 14 Jul 2025 11:51 PM IST
विज्ञापन
Income Tax Department raids GST lawyer's office
गोंडा। शहर में बेलसर रोड स्थित पूरे शिवा बख्तावर में इनकम टैक्स व जीएसटी के वकील के ऑफिस में सोमवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम ने 15 घंटे तक पड़ताल की। राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर फर्जी तरीके से टैक्स में छूट लेने का आयकर विभाग को इनपुट मिला था। टीम के अधिकारियों से कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया, लेकिन चर्चा है कि इनकम टैक्स रिटर्न व टीडीएस में भी फर्जीवाड़ा पाया गया है।
विज्ञापन

पूरे शिवा बख्तावर के एक मार्केट में देहात कोतवाली क्षेत्र के लौवाटेपरा निवासी सचिन मिश्र का बालाजी एसोसिएट के नाम से ऑफिस है। वह इनकम टैक्स रिटर्न एवं जीएसटी का काम करते हैं। सोमवार सुबह आठ वाहनों से आयकर विभाग की टीम उनके ऑफिस पहुंची तो शटर में ताला लटका मिला।
विज्ञापन

इसके बाद दो वाहनों से टीम के छह सदस्य लौवाटेपरा स्थित सचिन मिश्र के घर पर पहुंचे और उन्हें साथ ले आए। ऑफिस खुलवाकर प्रपत्रों व कंप्यूटर के डाटा की जांच शुरू की गई। सचिन के परिजनों से सूचना पाकर उनके तमाम साथी दोपहर डेढ़ बजे ऑफिस पहुंच गए और आयकर विभाग की टीम से पड़ताल का कारण पूछने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

टीम के सदस्यों ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि जांच की जा रही है। सुबह छह बजे से शुरू हुई जांच रात करीब नौ बजे खत्म हुई। इसके बाद टीम लखनऊ लौट गई। टीम के सदस्यों ने कहा कि मामला गोपनीय है। इसलिए कुछ बता नहीं सकते।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed