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Gonda News: गैर इरादतन हत्या के दोषी दंपती को कारावास
Thu, 09 Jan 2025 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 09 Jan 2025 11:15 PM IST
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गोंडा। वृद्धा की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी दंपती को न्यायालय ने कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर के ग्राम मगहा निवासी शोभाराम ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 10 अप्रैल 2021 को सुबह आठ बजे आपसी विवाद को लेकर गांव के मंगनू, उसकी पत्नी पूजा देवी व एक नाबालिग लड़की अपशब्द कहकर उन्हें लाठी-डंडे से मारने लगे। बीचबचाव कराने आईं पत्नी सोनी और 60 साल की मां गीता को भी मारा, जिससे सभी को चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल मां की 14 अप्रैल 2021 को जिला अस्पताल में मौत हो गई। विवेचना के दौरान अपशब्द कहकर मारपीट व गैर इरादतन हत्या के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मुकदमे के दौरान 23 जून 2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मंगनू व पूजा देवी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने बृहस्पतिवार को दोषी अभियुक्त मंगनू को सात साल और पूजा देवी को तीन साल कारावास और दोनों को 53-53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर के ग्राम मगहा निवासी शोभाराम ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 10 अप्रैल 2021 को सुबह आठ बजे आपसी विवाद को लेकर गांव के मंगनू, उसकी पत्नी पूजा देवी व एक नाबालिग लड़की अपशब्द कहकर उन्हें लाठी-डंडे से मारने लगे। बीचबचाव कराने आईं पत्नी सोनी और 60 साल की मां गीता को भी मारा, जिससे सभी को चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल मां की 14 अप्रैल 2021 को जिला अस्पताल में मौत हो गई। विवेचना के दौरान अपशब्द कहकर मारपीट व गैर इरादतन हत्या के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मुकदमे के दौरान 23 जून 2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मंगनू व पूजा देवी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने बृहस्पतिवार को दोषी अभियुक्त मंगनू को सात साल और पूजा देवी को तीन साल कारावास और दोनों को 53-53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
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