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Gonda News: दहेज हत्या में दोषी पति को 20 साल की सजा

Fri, 20 Dec 2024 12:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 20 Dec 2024 12:21 AM IST
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Husband found guilty of dowry death sentenced to 20 years
गोंडा। दहेज हत्या व पत्नी के उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा दी है। उस पर 16 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में जेठ व जेठानी को दोषमुक्त कर दिया। मामला 15 जुलाई 2016 का है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज के ग्राम निवासी बिट्टन तिवारी ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा कि उसने अपनी बेटी मोनू की शादी ग्राम बिशुनपुरवा मौजा सोनहरा निवासी राजकुमार के साथ की थी। शादी के बाद से पति राजकुमार, जेठ महेश कुमार तिवारी व जेठानी पुष्पा दहेज में सोने की जंजीर व मोटरसाइकिल तथा 50 हजार रुपये की मांग कर बेटी को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे।
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15 जुलाई 2016 को बेटी ने फोन पर बताया कि ससुराल वाले उसे पीट रहे हैं। कुछ देर बाद सूचना मिली कि बेटी मर गई है। विवेचना में उत्पीड़न और दहेज हत्या का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर 10 मार्च 2022 को न्यायालय ने आरोपी जेठ महेश कुमार व जेठानी पुष्पा को भी विचारण के लिए तलब किया।
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गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजकुमार को दोषी करार दिया। वहीं साक्ष्य के अभाव में महेश कुमार व पुष्पा को दोषमुक्त कर दिया। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) सर्वजीत कुमार सिंह ने दोषी अभियुक्त राजकुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाइ। उस पर 16 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है।
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