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Gonda News: विवाहिता की हत्या में पति और ससुर को उम्रकैद की सजा

Wed, 04 Jun 2025 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 04 Jun 2025 11:05 PM IST
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Husband and father-in-law sentenced to life imprisonment for murder of married woman
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली नगर के ग्राम मधनगरा मोकलपुर निवासी अजय कुमार शुक्ला ने कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया था। बताया था कि चार जनवरी 2020 को ग्राम पूरे उदई निवासी उनके दामाद देवशरण पांडेय ने फोन पर बताया कि उसकी बेटी मधु पांडेय ने गले में फंदा लगा लिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है।
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अजय शुक्ला ने तहरीर में बताया कि एक जुलाई 2014 को उन्होंने बेटी की शादी की थी, तभी से उसके पति देवशरण पांडेय व ससुर सतीश कुमार पांडेय जमीन खरीदने के लिए दहेज में पैसे की मांग कर रहे थे और मारते-पीटते थे। वह दहेज में मांगी रकम नहीं दे पाए तो बेटी को फांसी पर लटका कर मार डाला।
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साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त सतीश कुमार पांडेय व देवशरण पांडेय को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20-20 हजारअर्थदंड लगाया।
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