फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Husband and brother-in-law sentenced to seven years for abetting suicide

Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति व देवर को सात साल की सजा

Thu, 05 Dec 2024 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 05 Dec 2024 11:26 PM IST
विज्ञापन
Husband and brother-in-law sentenced to seven years for abetting suicide
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता से मारपीट, दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति और देवर को सात साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया हविंश निवासी जटाशंकर मिश्रा ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें कहा कि उसने अपनी बहन रोली की शादी कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन निकट पीसीएफ गोदाम के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पांडेय उर्फ अनूप के साथ वर्ष 2012 में की थी। शादी के बाद से ही पति दुर्गा प्रसाद व देवर सूरज कुमार पांडेय दो लाख रुपये नकद मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। 26 दिसंबर 2018 को रात नौ बजे उन्होंने लाठी डंडे से मारकर बहन की हत्या कर दी है। विवेचना में मारपीट, दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त दुर्गा प्रसाद पांडेय व सूरज कुमार पांडेय को सात-सात साल कारावास व 22-22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed