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Gonda News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति व देवर को सात साल की सजा
Thu, 05 Dec 2024 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 05 Dec 2024 11:26 PM IST
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गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता से मारपीट, दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति और देवर को सात साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया हविंश निवासी जटाशंकर मिश्रा ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें कहा कि उसने अपनी बहन रोली की शादी कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन निकट पीसीएफ गोदाम के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पांडेय उर्फ अनूप के साथ वर्ष 2012 में की थी। शादी के बाद से ही पति दुर्गा प्रसाद व देवर सूरज कुमार पांडेय दो लाख रुपये नकद मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। 26 दिसंबर 2018 को रात नौ बजे उन्होंने लाठी डंडे से मारकर बहन की हत्या कर दी है। विवेचना में मारपीट, दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त दुर्गा प्रसाद पांडेय व सूरज कुमार पांडेय को सात-सात साल कारावास व 22-22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया हविंश निवासी जटाशंकर मिश्रा ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। जिसमें कहा कि उसने अपनी बहन रोली की शादी कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन निकट पीसीएफ गोदाम के रहने वाले दुर्गा प्रसाद पांडेय उर्फ अनूप के साथ वर्ष 2012 में की थी। शादी के बाद से ही पति दुर्गा प्रसाद व देवर सूरज कुमार पांडेय दो लाख रुपये नकद मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। 26 दिसंबर 2018 को रात नौ बजे उन्होंने लाठी डंडे से मारकर बहन की हत्या कर दी है। विवेचना में मारपीट, दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त दुर्गा प्रसाद पांडेय व सूरज कुमार पांडेय को सात-सात साल कारावास व 22-22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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