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Gonda News: तरबगंज तहसीलदार को हाईकोर्ट का नोटिस
Sat, 07 Feb 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 07 Feb 2026 11:46 PM IST
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गोंडा। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने में तहसीलदार तरबगंज फंस गए हैं। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
तहसीलदार तरबगंज के न्यायालय में साल 2014 से विचाराधीन नामांतरण वाद गीता सिंह आदि बनाम लक्ष्मण सिंह का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। गीता सिंह व तीन अन्य ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 11 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय ने तहसीलदार तरबगंज को तीन माह में मुकदमे का निस्तारण करने का आदेश दिया। इसके बाद भी मामले का निस्तारण न होने पर याचिका कर्ता गीता सिंह, चांदनी सिंह, विनोद सिंह व रणवीर सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने तहसीलदार तरबगंज आशुतोष पांडेय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार कारण बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। (संवाद)
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तहसीलदार तरबगंज के न्यायालय में साल 2014 से विचाराधीन नामांतरण वाद गीता सिंह आदि बनाम लक्ष्मण सिंह का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। गीता सिंह व तीन अन्य ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 11 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय ने तहसीलदार तरबगंज को तीन माह में मुकदमे का निस्तारण करने का आदेश दिया। इसके बाद भी मामले का निस्तारण न होने पर याचिका कर्ता गीता सिंह, चांदनी सिंह, विनोद सिंह व रणवीर सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने तहसीलदार तरबगंज आशुतोष पांडेय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार कारण बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। (संवाद)