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Gonda News: जानलेवा हमले में सजा काट रहे पूर्व चेयरमैन को हाईकोर्ट से जमानत

Sat, 28 Mar 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 28 Mar 2026 11:41 PM IST
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High court grants bail to former chairman serving sentence for attempted murder
गोंडा। जानलेवा हमले के मामले में 15 वर्ष के कारावास की सजा पाए नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने उनकी जमानत याचिका सशर्त स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि रिहाई के समय निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।
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मोतीगंज थाने के ग्राम काजीदेवर निवासी सुशील शुक्ल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 10 सितंबर 2012 की रात करीब 10 बजे उनके भाई गौरव शुक्ल पर बाइक सवार आरोपियों ने फायरिंग की, जिससे वह घायल हो गए। विवेचना में शहर के राजा मोहल्ला निवासी रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव और रानीबाजार निवासी त्रियुगी नारायण गुप्ता का नाम सामने आया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने दोनों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ निर्मल श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल कर जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गुरुवार को सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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