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Gonda News: पूर्व चेयरमैन निर्मल की जमानत पर नहींं हो सकी सुनवाई
Tue, 02 Dec 2025 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 02 Dec 2025 11:09 PM IST
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गोंडा। बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था को लेकर वर्ष 2004 में हुए बवाल के मामले में जेल भेजे गए नगर पालिका परिषद गोंडा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजे (प्रथम) की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से समय मांगे जाने पर जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत कर दी गई।
निर्मल ने हाल ही में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। सीजेएम अमित सिंह ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद निर्मल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने सुनवाई के लिए पत्रावली एडीजे (प्रथम) नम्रता अग्रवाल की अदालत में स्थानांतरित कर दी थी। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी। (संवाद)
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निर्मल ने हाल ही में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। सीजेएम अमित सिंह ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद निर्मल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने सुनवाई के लिए पत्रावली एडीजे (प्रथम) नम्रता अग्रवाल की अदालत में स्थानांतरित कर दी थी। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी। (संवाद)
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