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Gonda News: अनमैप मतदाताओं की शुरू हुई सुनवाई
Wed, 21 Jan 2026 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 21 Jan 2026 11:46 PM IST
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गोंडा। जिले में लोकसभा व विधानसभा के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद छपिया समेत अन्य ब्लॉकों में अनमैप मतदाताओं को नोटिस देकर सुनवाई की गई है। इसके साथ ही नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ ही घोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर समेत अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, फार्म-6 भरते समय आवेदक को अपना नाम, पूरा और सही पता (शुद्ध वर्तनी में), नवीनतम स्पष्ट फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त, आयु और निवास से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक है। आयु के प्रमाण के रूप में आवेदक जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सहित), भारतीय पासपोर्ट या अन्य कोई मान्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
यदि 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक के पास कोई विशिष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो वे माता-पिता या अभिभावक के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक स्वयं उपस्थित होकर केवल अपना घोषणा पत्र भी जमा कर सकते हैं।
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निवास प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
निवास के प्रमाण के लिए पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व अभिलेख (किसान बही सहित), या रजिस्टर्ड किरायानामा व विक्रय विलेख स्वीकार्य होंगे। यदि ये अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन (ग्राउंड वेरिफिकेशन) कराया जाएगा।
घोषणा पत्र में 2003 की मतदाता सूची का विवरण अनिवार्य
घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची से संबंधित विवरण देना अनिवार्य होगा। इसमें आवेदक स्वयं या उनके माता-पिता, दादा-दादी, या नाना-नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या अंकित करना होगा। यदि यह विवरण सही पाया जाता है, तो किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यदि विवरण उपलब्ध नहीं होता है या डेटा से मेल नहीं खाता है, तो एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके जवाब में जन्म तिथि व जन्म स्थान से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
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अधिकारियों के अनुसार, फार्म-6 भरते समय आवेदक को अपना नाम, पूरा और सही पता (शुद्ध वर्तनी में), नवीनतम स्पष्ट फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त, आयु और निवास से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक है। आयु के प्रमाण के रूप में आवेदक जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (जन्म तिथि सहित), भारतीय पासपोर्ट या अन्य कोई मान्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
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यदि 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक के पास कोई विशिष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो वे माता-पिता या अभिभावक के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक स्वयं उपस्थित होकर केवल अपना घोषणा पत्र भी जमा कर सकते हैं।
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निवास प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज
निवास के प्रमाण के लिए पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व अभिलेख (किसान बही सहित), या रजिस्टर्ड किरायानामा व विक्रय विलेख स्वीकार्य होंगे। यदि ये अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन (ग्राउंड वेरिफिकेशन) कराया जाएगा।
घोषणा पत्र में 2003 की मतदाता सूची का विवरण अनिवार्य
घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची से संबंधित विवरण देना अनिवार्य होगा। इसमें आवेदक स्वयं या उनके माता-पिता, दादा-दादी, या नाना-नानी में से किसी एक का विवरण, विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या अंकित करना होगा। यदि यह विवरण सही पाया जाता है, तो किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यदि विवरण उपलब्ध नहीं होता है या डेटा से मेल नहीं खाता है, तो एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके जवाब में जन्म तिथि व जन्म स्थान से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।