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Gonda News: गुटखा कारोबारी को तीन माह की सजा, चार लाख जुर्माना

Thu, 06 Jul 2023 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 06 Jul 2023 11:36 PM IST
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Gutkha trader sentenced to three months, fined four lakhs
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने बगैर लाइसेंस 141 बोरी पान मसाला बाबा देसी दोहरा ब्रांड (गुटखा) रखने व बिक्री के मामले में दोषी कारोबारी को तीन माह कारावास और चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसके श्रीवास्तव की टीम ने 20 जुलाई 2012 को कोतवाली नगर क्षेत्र के मनकापुर बस स्टैंड के पास स्थित अंबेडकरनगर के थाना अहिरौली क्षेत्र के ग्राम बुढ़गौना निवासी राजकुमार धुरिया के गोदाम का निरीक्षण किया। वहां 141 बोरी बाबा देसी दोहरा ब्रांड पान मसाला (गुटखा) बिक्री के लिए भंडारित मिला। विक्रेता भंडारण के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिखा सके। पैकेटों पर निर्माता प्रो. कन्हैया प्राडक्ट औलियापुर अकबरपुर अंबेडकरनगर अंकित था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक गोरखपुर को भेजा तो उन्होंने नमूने को असुरक्षित और नियम विरुद्ध बताते हुए अग्रिम कार्यवाही की संस्तुति की।
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ट्रायल के दौरान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त राजकुमार धुरिया को दोष सिद्ध किया और साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपी सुरेश कुमार वर्मा निवासी मेसर्स शंकर ट्रेडर्स मालीपुर रोड सिझौली शहजादपुर अकबरपुर अंबेडकरनगर व राजीव कुमार वर्मा निवासी प्रतापुपर चमुर्खा कटेहरी अकबरपुर अंबेडकरनगर को दोषमुक्त कर दिया।
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