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ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Nov 2016 11:21 PM IST
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प्रसाधन कक्ष के निर्माण बजट के 4.45 लाख रुपये का बंदरबांट करने के आरोप में गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई का निदेश दिया गया है। एडीओ पंचायत की रिपोर्ट पर डीएम ने ये कार्रवाई की है।
डीएम राम विशाल मिश्र ने बुधवार को डीपीआरओ यादुवेंद्र सिंह को दिए गए निदेश में कहा है कि गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव शोभाराम यादव को वित्तीय वर्ष 2013 से 2017 तक आवंटित 981 के सापेक्ष 91 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया गया है।
डीएम के स्थलीय निरीक्षण में 890 प्रसाधन कक्षों का निर्माण नहीं होने की पुष्टि हुई है। 31 मई 2016 तक ब्याज की धनराशि चार लाख 54 हजार 459 रुपये एवं प्रसाधन कक्ष के 45 लाख 12 हजार 600 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। कुल 49 लाख 67 हजार 59 रुपये की आवंटित धनराशि प्रसाधन कक्षों के निर्माण पर खर्च दिखाया गया है।
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ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान ने मिलकर चार लाख 44 हजार 720 रुपये का बंदरबांट कर लिया है। डीएम ने एडीओ पंचायत गैड़ास बुजुर्ग से मामले की जांच कराई। एडीओ पंचायत ने जांच रिपोर्ट में सरकारी धन के बंदरबांट की पुष्टि की।
एडीओ पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव शोभाराम यादव को सस्पेंड कर दिया और डीपीआरओ को दोषी ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में नोटिस देकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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डीएम राम विशाल मिश्र ने बुधवार को डीपीआरओ यादुवेंद्र सिंह को दिए गए निदेश में कहा है कि गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव शोभाराम यादव को वित्तीय वर्ष 2013 से 2017 तक आवंटित 981 के सापेक्ष 91 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया गया है।
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डीएम के स्थलीय निरीक्षण में 890 प्रसाधन कक्षों का निर्माण नहीं होने की पुष्टि हुई है। 31 मई 2016 तक ब्याज की धनराशि चार लाख 54 हजार 459 रुपये एवं प्रसाधन कक्ष के 45 लाख 12 हजार 600 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। कुल 49 लाख 67 हजार 59 रुपये की आवंटित धनराशि प्रसाधन कक्षों के निर्माण पर खर्च दिखाया गया है।
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ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान ने मिलकर चार लाख 44 हजार 720 रुपये का बंदरबांट कर लिया है। डीएम ने एडीओ पंचायत गैड़ास बुजुर्ग से मामले की जांच कराई। एडीओ पंचायत ने जांच रिपोर्ट में सरकारी धन के बंदरबांट की पुष्टि की।
एडीओ पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव शोभाराम यादव को सस्पेंड कर दिया और डीपीआरओ को दोषी ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में नोटिस देकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।