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फसलों के अवशेष जलाने पर रोक, तय हुआ जुर्माना

Tue, 15 Nov 2022 11:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:42 PM IST
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गोंडा के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते डीएम। -संवाद - फोटो : GONDA
गोंडा। अब किसान फसलों के अवशेष नहीं जला पाएंगे। अवशेष जलाने पर किसानों पर जुर्माना लगेगा। जिलाधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार ने किसानों को जागरूक करने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट से प्रचार वाहन रवाना किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर अवशेष फसल जलाने पर रोकथाम की कार्रवाई करने के बारे में जानकारी दी। कहा कि फसलों के अवशेष जलाने से होने वाली समस्या के बारे में जानकारी दी जाए, साथ ही जुर्माने की जानकारी दी जाए।
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जिलाधिकारी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण एवं भूमि की उवर्रता को होने वाली क्षति के विषय में कृषकों को जागरूक किया जाए। कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष न जलने देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जुर्माना तय किया गया है।
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क्षेत्रफल के आधार पर भरेंगे जुर्माना
दो एकड़ से कम क्षेत्रफल पर दो हजार पांच सौ रुपये प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक तथा पांच एकड़ तक पांच हजार रुपये प्रति घटना तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। कृषकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी संभव प्रयास किए जाएं। बताया कि उप जिलाधिकारी के प्रवर्तन में सचल दस्ता क्रियाशील रहेगा जो फसल अवशेष जलने की घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।
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