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सीमा विस्तार पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Wed, 21 Sep 2022 12:15 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Sep 2022 12:15 AM IST
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gonda,area expention
गोंडा। नगर पालिका परिषद, करनैलगंज के सीमा विस्तार मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी।
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उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता ऋषभ त्रिपाठी ने बताया कि करनैलगंज नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रजिया खातून पत्नी शमीम अच्छन ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक रिट याचिका योजित कर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शरद पाठक व ऋषभ त्रिपाठी ने बहस के दौरान बताया कि नगर पालिका परिषद, करनैलगंज का सीमा विस्तार नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 3 व 4 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधानों को ताख पर रख कर किया जा रहा है। साथ ही धार्मिक आधार पर उन ग्राम सभाओं को जोड़ा जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक आबादी या तो बिल्कुल नहीं है या नगण्य है।
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प्रस्तावित ग्राम सभा नारायणपुर माझा आंशिक, पिंपरी आंशिक, सकरौरा ग्रामीण आंशिक, कादीपुर आंशिक, कुम्हारगढ़ी एवं करूवा आंशिक नगर पालिका करनैलगंज के मौजूदा क्षेत्र से बहुत दूर हैं। इन ग्रामीण इलाकों नगर क्षेत्र में जोड़ना विभिन्न सरकारी आदेशों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया है कि प्रस्तावित ग्राम सभाएं मौजूदा नगर पालिका क्षेत्र से कितनी दूरी पर हैं।
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