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Gonda News: गैर इरादतन हत्या की कोशिश में चार दोषियों को सजा

Tue, 19 Mar 2024 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 19 Mar 2024 11:18 PM IST
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Four accused sentenced for attempt to commit culpable homicide
गोंडा। कोतवाली देहात क्षेत्र में गैरइरादतन हत्या की कोशिश के साढ़े सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. दीनानाथ तृतीय ने दोषियों राम बहोरे, अंबुज, पंकज व आदर्श को चार साल कैद और साढ़े नौ-साढ़े नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि ग्राम गोगिया निवासी संदीप कुमार सिंह ने दो अक्तूबर 2017 को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें बताया था कि सुबह आठ बजे उसके पिता त्रिलोकी सिंह जानवरों का चारा काटने जा रहे थे। तभी पड़ोस के राम बहोरे, अंबुज, पंकज, आदर्श व राम भूखन ने अपने बैनामे की जमीन बताते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बचाव में उसे, मां व बहन को भी मारा। मंगलवार को कोर्ट ने मामले में निर्णय सुनाया।
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