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Gonda News: गैरइरादतन जानलेवा हमले में दो भाइयों समेत पांच को पांच साल की सजा
Thu, 22 May 2025 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 22 May 2025 11:26 PM IST
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गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार नेे मारपीट और गैरइरादतन जानलेवा हमले के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। इसमें दोषी भाइयों कालिया व कबरे के अलावा तिलकू, मनठोले व सुनील को पांच साल के कारावास की सजा दी। 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मांदे निवासी जयकरन पांडेय ने कहा कि उसका भतीजा हृदय नारायन पांडेय उर्फ मनोज 23 मई 2018 को ग्राम मुर्गहवा सोनी हरलाल में दावत खाने गया था। रात 10:30 बजे वह घर आ रहा था। तभी रास्ते में मुर्गहवा सोनी हरलाल के रहने वाले कालिया, उनके भाई कबरे, तिलकू, मनठोले, सोनू, अर्जुन व सुनील ने उसकी मोटरसाइकिल रोक कर उसे गिरा दिया और जान से मारने की नीयत से मारने लगे।
हमले में उसे चोटें आईं और वह मरणासन्न हो गया। कुछ लोग आए तो असलहे से हवाई फायर करते हुए भाग गए। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी कालिया, कबरे, तिलकू, मनठोले व सुनील के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान संदेह से परे अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार नेे दोषियों को मारपीट व गैरइरादतन जानलेवा हमले के अपराध में पांच-पांच साल का कारावास और 18-18 हजार का अर्थदंड लगाया।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम मांदे निवासी जयकरन पांडेय ने कहा कि उसका भतीजा हृदय नारायन पांडेय उर्फ मनोज 23 मई 2018 को ग्राम मुर्गहवा सोनी हरलाल में दावत खाने गया था। रात 10:30 बजे वह घर आ रहा था। तभी रास्ते में मुर्गहवा सोनी हरलाल के रहने वाले कालिया, उनके भाई कबरे, तिलकू, मनठोले, सोनू, अर्जुन व सुनील ने उसकी मोटरसाइकिल रोक कर उसे गिरा दिया और जान से मारने की नीयत से मारने लगे।
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हमले में उसे चोटें आईं और वह मरणासन्न हो गया। कुछ लोग आए तो असलहे से हवाई फायर करते हुए भाग गए। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी कालिया, कबरे, तिलकू, मनठोले व सुनील के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान संदेह से परे अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। बृहस्पतिवार को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार नेे दोषियों को मारपीट व गैरइरादतन जानलेवा हमले के अपराध में पांच-पांच साल का कारावास और 18-18 हजार का अर्थदंड लगाया।