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Gonda News: 30 लाख की ठगी में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर

Mon, 21 Sep 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:24 PM IST
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FIR registered following court order in 30 lakh fraud case
गोंडा। 30 लाख रुपये की ठगी के आरोप में न्यायालय के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बलरामपुर के उतरौला के सहदेइया गांव निवासी याहिया खां की तहरीर पर अयोध्या निवासी उम्मेदजोत, देहात कोतवाली गोंडा, सगीर निवासी महाराजगंज न्यू बस्ती और मनोज वर्मा निवासी आवास विकास कॉलोनी को नामजद किया गया है। याहिया ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि ग्राम विशंभरपुर स्थित जमीन अयोध्या के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। अयोध्या ने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त जमीन को 30 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद एक नवंबर 2023 को उपनिबंधक कार्यालय गोंडा में इकरारनामा पंजीकृत कराया गया।
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आरोप है कि इकरारनामे के समय 10 लाख रुपये आरटीजीएस से दिए गए। इसके बाद सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने और अन्य जरूरतों का हवाला देकर शेष रकम भी अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते और यूपीआई के माध्यम से ले ली गई। पूरी रकम मिलने के बाद आरोपियों ने बातचीत और फोन उठाना बंद कर दिया।
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बाद में पता चला कि इसी भूमि का अयोध्या ने छह जून 2021 को ही सगीर के पक्ष में इकरारनामा कर रखा था। पीड़ित ने आरोपियों पर 30 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। (संवाद)
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