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Gonda News: फसल नुकसान पर 72 घंटे में दर्ज कराएं बीमा क्लेम
Sun, 22 Mar 2026 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 22 Mar 2026 11:31 PM IST
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गोंडा। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश, आंधी व तूफान से रबी सीजन की फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खेतों में खड़ी गेहूं, मसूर व सरसों की फसलें मौसम की मार से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क करते हुए समय पर बीमा क्लेम दर्ज कराने की अपील की है।
जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, वे नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है।
यदि किसी कारणवश टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है, तो किसान घबराएं नहीं, वे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, संबंधित बैंक शाखा या जिला कृषि अधिकारी तथा उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित सूचना दे सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक पीके ठाकुर ने बताया कि शिकायत के साथ किसानों को अपनी खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी। समयसीमा के भीतर सूचना देने पर बीमा कंपनी की ओर से नियमानुसार स्थलीय जांच कर क्षति का आकलन करके मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है, वे नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है।
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यदि किसी कारणवश टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है, तो किसान घबराएं नहीं, वे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, संबंधित बैंक शाखा या जिला कृषि अधिकारी तथा उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित सूचना दे सकते हैं।
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उप कृषि निदेशक पीके ठाकुर ने बताया कि शिकायत के साथ किसानों को अपनी खतौनी, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होंगी। समयसीमा के भीतर सूचना देने पर बीमा कंपनी की ओर से नियमानुसार स्थलीय जांच कर क्षति का आकलन करके मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।