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Gonda News: पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 10 Sep 2025 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 10 Sep 2025 12:13 AM IST
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Father's murderer sentenced to life imprisonment
गोंडा। कुल्हाड़ी से हमला कर पिता की हत्या के मामले में दोषी पुत्र सुकई को मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम दत्तनगर विसेन के रहने वाले ईश्वरदीन की दो मार्च 2021 को धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई थी। ईश्वरदीन के भतीजे सुंदरलाल ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। विवेचना में ईश्वरदीन के बेटे सुकई का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सुकई को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की थी। पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने सुकई के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सुकई को दोषी करार दिया। मंगलवार को इस मामले में बेटे सुकई को सजा सुनाते हुए न्यायालय ने 50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। (संवाद)
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